अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान में आबकारी विभाग द्वारा आरोपी को अवैध देशी शराब के 295 पाव स्कूटी से परिवहन करते हुए जप्त किए
आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम धारा 34 (2) के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया
जप्त शराब एवं वाहन की कुल अनुमानित कीमत 125000/-
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन
नर्मदापुरम। आबकारी दल द्वारा मुखबिर की सूचना पर चक्कर चौराहा बाबई रोड पर नाकाबंदी कर संदेह के आधार पर एक बिना नंबर की स्कूटी को रोक कर तलाशी ली। तलाशी में में दो थैलो मे 295 पाव देशी सादा शराब जप्त कर कुल मात्रा 53.1 लीटर होने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.2 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह शराब शहर में अवैध रूप से विक्रय करने के उद्देश्य से लाई जा रही थी। आरोपी राजेंद्र विश्वकर्मा पिता महेंद्र विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी टंकी मोहल्ला रायपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹125000/- है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा आरक्षक नर्मदा प्रसाद मेहरा, विकास लोखंडे, धर्मेंद्र वारंगे, राजा सैनी एवं नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा | आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी |
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

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