खरगोन 10 मार्च 2022। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनिमय 2006 विनियम 2011 के
अन्तर्गत जिले के समस्त खाद्य कारोबार व्यवसायियों को अपना खाद्य लायसेंस/खाद्य
पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एचएचल
अवास्या ने बताया कि विभाग द्वारा आज शुक्रवार को जवाहर मार्ग खरगोन में शिविर का
आयोजन किया जाएगा। जिसमें समस्त खाद्य कारोबारी व्यवसायी खाद्य पंजीयन और
खाद्य लायसेंस मौके पर ही प्राप्त कर सकते हैं।

No comments:
Post a Comment