आबकारी द्वारा इटारसी एवं नर्मदापुरम में शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
6 पेटी अंग्रेजी शराब 40 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब एवं 3100 किलोग्राम महुआ लहान जप्त
आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) एवं 34 (2) के तहत प्रकरण कायम
कुल जप्त सामग्री अनुमति कीमत 343000/- रुपये
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय निर्माण परिवहन संग्रहण के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत वृत्त इटारसी शहर में आबकारी दल द्वारा बैंक कॉलोनी के पास गोपाल नगर से एक रहवासी मकान की तलाशी में 6 पेटी विदेशी शरराब व्हिस्की( ब्लू चिप ब्रांड) जप्त कर कुल मात्रा 54 लीटर होने प मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.2 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह शराब इटारसी शहर में अवैध रूप से विक्रय करने के उद्देश्य से संग्रहित की गई थी। आरोपी संजय रैकवार पिता नारायण प्रसाद रैकवार उम्र 52 वर्ष जाति ढीमर निवासी बैंक कॉलोनी थाना इटारसी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं वृत्त नर्मदपुरम शहर में आबकारी दल द्वारा कार्यवाही करते हुए ग्राम बांद्राभान में तवा नदी के किनारे दो अलग-अलग स्थलों से भारी मात्रा में महुआ लहान एवं हाथ भट्टी शराब बरामद | कुल 3100 kg महुआ लहान एवं 40 मीटर हाथ भट्टी शराब जब तक कर आबकारी अधिनियम की धारा 34.1 के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए |
जप्त की गई सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 343000/- कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार आबकारी मुख्य आरक्षक राम दत्त शर्मा मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा आबकारी आरक्षक नर्मदा प्रसाद मेहरा विकास लोखंडे धर्मेंद्र वारंगे राजा सैनी एवं आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी एवं नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी
मनोज सोनी editor-in-chief


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