नगरीय निकायों ने अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित मकानों के कंपाउंडिंग में अभी तक 12 हजार 407 प्रकरणों में कार्यवाही कर 144 करोड़ 47 लाख 58 हजार 318 रूपये की राशि शुल्क के रूप में प्राप्त की है। नगर निगम इंदौर को 75 करोड़ 54 लाख 3 हजार 528, भोपाल को 23 करोड़ 82 लाख 83 हजार 447, ग्वालियर को 13 करोड़ 41 लाख 8 हजार 467, जबलपुर को 7 करोड़ 95 लाख 3 हजार 241, रतलाम को 3 करोड़ 36 लाख 41 हजार 593, छिंदवाड़ा को 2 करोड़ 86 लाख 73 हजार 387, उज्जैन को 2 करोड़ 71 लाख 83 हजार 790, रीवा को 2 करोड़ 14 लाख 69 हजार 730, देवास को 1 करोड़ 29 लाख 7 हजार 667, सतना को 1 करोड़ 17 लाख 54 हजार 606, कटनी को 91 लाख 54 हजार 967, सिंगरोली को 83 लाख 97 हजार 362, सागर को 82 लाख 89 हजार 520, बुरहानपुर को 72 लाख 50 हजार 129, खंडवा को 67 लाख 50 हजार 591 और नगर निगम मुरैना को 47 लाख 27 हजार 772 रूपये की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है। अन्य नगरीय निकायों को कुल 5 करोड़ 72 लाख 58 हजार 520 रूपये का कंपाउंडिंग शुल्क प्राप्त हुआ है।
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