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Friday, 9 September 2022

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास।


 नर्मदापुरम न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन केबट पिता कमल केबट, शिवपुर, जिला-नर्मदापुरम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363,366 भादसं. एवं धारा- 5/6 पॉक्सो एक्ट में दण्डित किया गया। धारा- 363 भादसं में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू. जुर्माना, धारा- 366 भादसं में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू. जुर्माना एवं धारा- 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना 2000/- एवं जुर्माना जमा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि घटना दिनांक 29.07.2020 को परिवार के सभी सदस्य करीब 8 बजे रात्रि में खाना खाकर सो गये थे। रात 11 बजे मम्मी ने उठकर बताया कि कि अभियोक्त्रि विस्तर में नहीं है, आस-पास तलाष किया गया, किंतु वह नहीं मिली। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि के पिता ने थाने में लेख करायी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने की सूचना थाना शिवपुरी में दर्ज की गई है तथा पुलिस ने अपराध क्रमांक 116/2020 पर दर्ज कर विवेचना किया जिसमें आरोपी अर्जुन केबट के कब्जे से इंदौर से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्व बलात्संग करना पाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण में अभियोजन के साक्ष्य,वैज्ञानिक रिपोर्ट एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपी अर्जुन केबट को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363,366 भादसं. एवं धारा- 5ठ/6 पॉक्सो एक्ट में दण्डित किया गया। धारा- 363 भादसं में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू. जुर्माना, धारा- 366 भादसं में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू. जुर्माना एवं धारा- 5ठ/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना 2000/- एवं जुर्माना जमा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.के.खाण्डेगर विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा किया गया एवं सहयोग लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी,जिला-नर्मदापुरम द्वारा श्री गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन (नर्मदापुरम) के मार्गदर्षन में सशक्त पैरवी की गई।

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