मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
नर्मदापुरम जिले में चाइना निर्मित मांझे के विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
यह आदेश नर्मदापुरम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा
नर्मदापुरम// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चाइना निर्मित मांझे के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। यह आदेश नर्मदापुरम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि चाइना निर्मित मांझा मानव जीवन, विशेषकर राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों एवं पक्षियों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं एवं जनहानि की आशंका बनी रहती है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश विक्रय करने वाले दुकानदारों को संबोधित है अत: इसकी सूचना न्यायालय के सूचना पटल, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, नगरपालिका परिषद कार्यालयों तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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