भोपाल : राज्य शासन द्वारा कोरोना काल में एक किलोवॉट भार तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल की 31 अगस्त 2020 तक की आस्थगित की गई बकाया राशि के निराकरण के लिए ‘‘समाधान योजना’’ लागू की गई है। योजना के दो विकल्पों के अंतर्गत बकाया मूल राशि में 40 अथवा 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है तथा दोनों विकल्पों में अधिभार राशि को पूरी तरह माफ करने का प्रावधान रखा गया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया है।
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बकाया राशि का निराकरण करने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी क्षेत्र में अब तक लगे 880 शिविर में 4652 बकायादारों ने समाधान योजना का लाभ उठाया। जबलपुर रीजन में 502 शिविर में 3666 उपभोक्ताओं ने योजना का विकल्प चुनकर आवेदन पत्र जमा किए हैं। इसी तरह सागर रीजन में 132 शिविर में 167 उपभोक्ताओं ने, रीवा रीजन में 167 शिविर में 685 उपभोक्ताओं ने तथा शहडोल रीजन में लगे 79 शिविर में 134 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया। कंपनी द्वारा कोरोनाकाल के बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि 15 दिसंबर 2021 के पूर्व आवेदन कर समाधान योजना का लाभ उठायें।
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