मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
जिले के नगरीय क्षेत्र में नवरात्रि पर्व के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान जिले में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए, विभिन्न मार्गों पर पैदल यात्रा करते है
पर्व के दौरान जिले की सीमा में भारी वाहन मुख्य मार्गों से होकर तेज रफ्तार से गुजरते है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है
एकेएन न्यूज़ नर्मदा पुरम। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान जिले में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए विभिन्न मार्गों पर पैदल यात्रा करते है। पर्व के दौरान जिले की सीमा में भारी वाहन नर्मदापुरम के मुख्य मार्गों से होकर तेज रफ्तार से गुजरते है जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है एवं आमजनों में इससे असंतोष व्याप्त है जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 अत्तर्गत न्यूसेंस की परिधि में आता है।
उस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 103 के तहत नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्र में नवरात्रि पर्व के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना लोकहित में वांछनीय एवं आवश्यक है।
आदेश में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नर्मदापुरम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं सलकनपुर धाम जिला सीहोर जाने वाले मार्ग पर नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ कि नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं सलकनपुर धाम जिला सीहोर जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश दिनांक 03.10.2024 से दिनांक 15.10.2024 तक पूर्णत प्रतिबंधित किया जाता है।
यह आदेश समस्त संगठन एवं सस्थाओं व आम जनता को संबोधित है और चूंकि परिस्थिति वस इतना समय नहीं है कि विभिन्न सस्थाओं, संगठनों अथवा जनता पर इसकी तामिली की जा सके। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2)के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / संगठन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त प्रतिबंध से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शासकीय वाहन, नगर पालिका के अग्निशमन यंत्र, वाटर टेंकर, एम्बूलेंस इत्यादि को मुक्त रखा जाएगा।
चूंकि उपरोक्त आदेश आम जनता को संबोधित है। अतः इस आदेश की तामिली हेतु सार्वजनिक स्थलों एवं पुलिस थानों में चस्पा कर स्थानीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। यह आदेश आज दिनांक 03.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
(जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेशित)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला नर्मदापुरम
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