मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
*वर्ष 2025-26 हेतु नर्मदापुरम जिले के कुल 21 में से 16 मदिरा एकल समूहों का निष्पादन नवीनीकरण/लॉटरी के माध्यम से संपन्न हुआ*
नर्मदा पुरम। वर्ष 2025-26 हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुसार, नर्मदापुरम जिले की कुल 62 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 21 एकल समूहों के वर्ष 2024-25 के मूल्य में 20% की वृद्धि करते हुए वर्तमान लाइसेंसियों से, नवीनीकरण आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिसमें कुल 21 समूहों जिनका आरक्षित मूल्य रूपये 3190790276/- था, के विरूद्ध 13 समूहों जिनका आरक्षित मूल्य रूपये 2085394631/- है, के लाइसेंसियों द्वारा नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत किए गए थे।
नवीनीकरण आवेदन रहित कुल 08 समूहों जिनका आरक्षित मूल्य रूपये 1105395645/- था, पर अन्य इच्छुक आवेदकों से लॉटरी आवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्राप्त किए गए थे। जिनका निष्पादन दिनांक 27 फरवरी 2025 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में गठित। जिला निष्पादन समिति द्वारा किया गया। निष्पादन की कार्यवाही में 03 समूहों जिनका आरक्षित मूल्य रूपये 528261293/- है। पर एक एक (कुल 03) लॉटरी आवेदन प्राप्त हुये ।
इस प्रकार नवीनीकरण एवं लॉटरी के माध्यम से 16 समूह (जिनमें 47 कंपोजिट मदिरा दुकानें सम्मिलित है) का कुल आरक्षित मूल्य रूपये 2613655924/- है, का निष्पादन जिले के कुल आरक्षित मूल्य रूपये 3190790276/- के 80% से अधिक ( 81.91%) होने से जिला निष्पादन समिति द्वारा अंतिम किया गया है ।
शेष रहे 05 मदिरा समूह (जिनमें 15 कंपोजिट मदिरा दुकानें सम्मिलित है) का आरक्षित मूल्य 577134352/- है का निष्पादन आबकारी नीति अनुसार आगामी दिनांक में समान समूह पर ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन के माध्यम से किया जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी ।
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