श्योपुर, 14 मार्च 2022
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित कामगारों को तीन हजार रूपयें प्रति माह मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी। श्रम निरीक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत हितग्राही की आयु 18 से 40 वर्ष होने के साथ ही मासिक आय 15 हजार रूपयें या उससे कम होना चाहिए। योजना में लाभ लेने हेतु आधार नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ ही बैंक खाता नंबर प्रस्तुत करना होगा। इस योजना में हितग्राही स्वयं भी वेबसाइट के माध्यम से पंजीयन कर सकते है। इसके अलावा सीएससी सेंटर एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। पंजीयन के लिए कोई शुल्क नही है। पंजीयन में प्रथम बार अंशदान की राशि नकद जमा करना होगी तथा उसके पश्चात् बैंक खातें से मासिक कटोत्तरा होगा। योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयुवर्ग के हितग्राही को प्रतिमाह 110 रूपयें अंशदान के रूप में बैंक खातें के माध्यम से जमा करने होंगे। जिस हितग्राही की आयु 40 वर्ष है, उसे 400 रूपयें का अंशदान जमा करना होगा। 18 से 40 वर्ष के मध्य हितग्राही की उम्र के आधार पर मासिक अंशदान की राशि जमा होगी। 60 वर्ष की उम्र के पश्चात् पंजीकृत सदस्य को 03 हजार रूपयें मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। पंजीकृत हितग्राही की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नि अथवा पति को पेंशन की आधी राशि अर्थात 1500 रूपयें प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग कलेक्ट्रेट श्योपुर में संपर्क किया जा सकता है।
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