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Thursday, 18 April 2024

अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित सत्यापित दस्तावेज़ो की मांग अधिनियम के पालन में सूचना शाखा से की गई -


 


अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित सत्यापित दस्तावेज़ो की मांग अधिनियम के पालन में सूचना शाखा से की गई -

नर्मदापुरम - भा.म.सं. से संबद्ध न.पा.कर्म. मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा (6) (1) के पालन में नगरपालिका में पदस्थ  गौरव, योगेश , श्रीमती किरण कसोटे , कु. खुश्बू तेकाम को जो अनुकंपा नियुक्ति पर पद स्थापना दी गई है क्या इनमें शासन से जारी अनुकंपा नियुक्ति नियमावली का पालन किया गया क्योंकि इसमें सबसे दिलचस्प मामला यह है कि राजनैतिक दबाव या संरक्षण के चलते तत्कालीन सीएमओ सुरेश बेलिया जो आज संयुक्त संचालक है के द्वारा चाचा के स्थान पर व शिक्षा विभाग से नगरपालिका में समायोजित कर एवं आत्महत्या करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को शासन अनुकंपा नियुक्ति नियमावली के विपरित जो पद स्थापना दी गई है यह बात जिला मुख्यालय पर जनचर्चा का विषय बनी हुई है।

 चर्चा  यह भी है कि इस मामले में बेलिया साहब कि भूमिका संदिग्ध हैं जीवित पत्नी का अधिकार छीनकर कर बिना सहमति पत्र के जिस कर्मचारी को चाचा के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है इनकी अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित सभी सत्यापित दस्तावेज स्थापना शाखा प्रभारी के माध्यम से दिये जाना है जिसमें यह सबसे बड़े बाधक कि भूमिका अदा करेंगे ।  ऐसे सफाई कर्मचारी जो अपनी अधि-वार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं दादा दादी नानी ससुर के स्थान पर परिवार से संबंधित आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ दिया गया है उनको किसके स्थान पर अनुकंपा दी गई है सभी अनुकंपा नियुक्ति में आश्रितों से संबंधित रिश्ते क्या है कि भी जानकारी प्रथम नियुक्ति दिनांक पद सहित दी जावे नगरपालिका में पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनके मां बाप केन्द्र शासन, मध्य प्रदेश शासन, नगरपालिका में पदस्थ हैं को भी आश्रित अनुकंपा कोटे का लाभ पद स्थापना देकर किया गया है 

           चाचा के स्थान पर एवं दूसरे विभाग से समायोजन करके व आत्महत्या के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पाने कि पात्रता है इस विषय पर निकट भविष्य में माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जावेगा इसलिए सत्यापित मूल दस्तावेजो कि मांग सूचना शाखा से कि गई है मजदूर संघ लोक सूचना अधिकारी यानि नगरपालिका सीएमओ से अपेक्षा करता है कि इस मामले में स्वत: संज्ञान ले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा (6) (1) के पालन में संबंधित सत्यापित दस्तावेज मिल सके के पक्ष में नियमानुसार उचित कार्यवाही करे।


                  



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