निजी विद्यालय फीस अधिनियम का पालन अनिवार्य रूप से करे
नर्मदापुरम। म०प्र० निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2017 एवं 2020 जो म०प्र०राजपत्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 15 जनवरी 2018 एवं दिनांक 02 दिसम्बर 2020 को प्रकाशित किया गया है । उक्त प्रावधानो तथा शासन / संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो का पालन कराने के संबध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सौजान सिंह रावत की अध्यक्षता में समस्त समस्त प्राचार्य / प्रधान पाठक अशासकीय संस्थाओ की बैठक शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम में 3 जून को दोपहर 3 बजे से आयोजित की गई है ।
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि कुछ अशासकीय विद्यालयो को भ्रम है कि 08 जून के बाद भी वह लेट फीस सहित अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकेगें, आज लोक शिक्षण संचालनालय से व्ही०सी० में स्पष्ट किया गया है कि अव केवल लेट फीस सहित ही दिनांक 08.06. 2024 तक जानकारी अपलोड की जा सकती है इसके बाद यह अपलोड नही होगा ।
यदि किसी स्कूल को फीस आदि अपलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में दो प्रतियो में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है । इस हेतु शासकीय लोक सेवक अपने क्षेत्र के स्कूलो के प्राचार्य/ प्रधान पाठको को सूचित करना सुनिश्चित करे। साथ ही स्वंय भी उपस्थित रहकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओ को नोट कर उनका समय सीमा में नियमानुसार निराकरण कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।
: निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत अभिभावको की सुनवाई 3 जून को
नर्मदापुरम। म०प्र० निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत अभिभावको की सुनवाई 03 जून 2024 को दोपहर 12.00 बजे होगी। अभिभावक इसमें उपस्थित होकर दो प्रतियो में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है
। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम ने जिला / सहायक परियोजना समन्वयक, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, बीआरसीसी जनपद शिक्षा केन्द्र, संकुल प्राचार्यो को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के निजी स्कूलो में पढ़ने वाले छात्रो के अभिभावको को उक्ताशय की सूचना दें ताकि फीस के संबंध में अभिभावको की प्राप्त शिकायतो का त्वरित निराकरण किया जा सके।
नर्मदा पुरम से मनोज सोनी

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