कलेक्टर द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत
समय सीमा में सेवा प्रदान ना किए जाने पर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड अधिरोपित किया
*नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्रदान न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) की कंडिका (क) एवं (ख) के तहत यह कार्यवाही की गई है।
पदाभिहित अधिकारी दीव्याशु नामदेव पर नायब तहसीलदार, नर्मदापुरम ग्रामीण को 07 प्रकरणों के लिये रूपये. 4500/- (चार हजार पाँच सौ रू.), अपर तहसीलदार नर्मदापुरम, ग्रामीण को 01 प्रकरण के लिये रूपये. 1000/-, तहसीलदार नर्मदापुरम ग्रामीण को 01 के लिये रूपये. 500/- अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। संबंधित अधिकारी समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित मध्य में उक्त राशि जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाना आवश्यक है। उक्ताशय में समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान न किए जाने पर अधिनियम की धारा 5(2) के तहत संबंधित अधिकारी पर यह कार्यवाही की गई है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा नियमित रूप से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाती है।
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*कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया*
*नर्मदापुरम।मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत बाह्य स्रोत से प्राप्त आवेदन पत्रों की विधिवत समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा सेवा से संबंधित अविवादित नामांतरण प्रकरण में भूमि सीमांकन कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण न किए जाने पर नायब तहसीलदार माखननगर सुश्री स्वीटी चौहान को मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 के अंतर्गत धारा 7 (क) एवं (ख) के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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