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मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
बाघ के रेस्क्यू किये जाने कि कार्यवाही के दौरान
व्यक्तियों एवं आम जनता को, स्थानों या क्षेत्रों में भीड़ के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया
नर्मदापुरम। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नर्मदापुरम द्वारा अवगत कराया गया है कि वन परिक्षेत्र सोहागपुर की माखननगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम गुड़ला, गोरा, सुक्करवाड़ा, सूरज कुंड, धनसी, कढैया तथा आस पास के खेतों एवं रहवासी क्षेत्रों में विचरण कर रहे बाघ को रेस्क्यू करने की अनुमति प्रधान मुख्य वंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक म.प्र. भोपाल के द्वारा दी गई है, जिसके अनुक्रम में 28 मई 2025 से बाघ के रेस्क्यू की कार्यवाही उक्त स्थलों में की जा रही है।
तत्संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम डीके सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बाघ के रेस्क्यू किये जाने कि कार्यवाही के दौरान मानव जीवन के स्वास्थ्य, सुरक्षा, खतरे या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने र्की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये वन परिक्षेत्र सोहागपुर की माखननगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम गुड्ला, गोरा, सुक्करवाड़ा, सूरज कुंड, धनसी, कढैया तथा आस पास के खेतों एवं रहवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों एवं आम जनता को, उपरोक्त स्थानों या क्षेत्रों में भीड़ के एकत्रित होने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
आदेश की अवेहलना करने पर कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह भारतीय नागिरक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदारी होगा, परंतु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय सेवकों, वन/पुलिस बल के सदस्यों तथा मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा।
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