कलेक्टर कार्यालय परिसर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
नर्मदापुरम/ कलेक्टर कार्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। उक्त आदेश अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन पाण्डेय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (3) के अंतर्गत पारित किया गया है।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन ज्ञापन सौंपने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा, जिसमें आयोजक सहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुमत पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बिना पुलिस को सूचना दिए कोई सभा, जुलूस या वाहन रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी तथा सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस करना वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर, बारूद, पटाखे, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लाना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कलेक्टर परिसर में भारी या व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश भी पूर्णतः वर्जित रहेगा।
अपर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि यह प्रतिबंध शासकीय आयोजनों, कार्यक्रमों तथा कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय सेवकों, पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था अथवा समूह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने निर्देशित किया कि आदेश जनसाधारण की जानकारी हेतु जिले के सभी संबंधित कार्यालयों एवं पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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