मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
गौवंशों के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को राजसात करने के आदेश जारी
4 वाहनों को किया गया शासन पक्ष में राजसात
नर्मदापुरम// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2004 की धारा 11 (5) के तहत गौवंशों के अवैध परिवहन में शामिल चार वाहनों को शासन पक्ष में अधिहरण/राजसात करने के आदेश पारित किए हैं।
संयुक्त कलेक्टर नर्मदापुरम ने बताया कि उक्त आदेशानुसार कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने 06 गौवंश के परिवहन करते हुए वाहन मालिक कमल पिता रामसिंह यादव ग्राम आंखमउ तह. माखननगर के वाहन पिकअप एमपी 05 जी 6400, 46 गौवंश के परिवहन करते हुए वाहन मालिक अजय बोरासी पिता राजेश बोरासी दादरा एवं नगर हवेली (यूटी) के वाहन आयसर ढक DD01T9744, 5 गौवंश के परिवहन करते हुए वाहन मालिक कमलसिंह पिता स्व. रामसिंह यादव ग्राम आंखमउ तह. माखननगर के वाहन पिकअप, एमपी 05 जी 6400 तथा 4 गौवंश के परिवहन करते हुए वाहन मालिक राजू इवने पिता सोनू इवने ग्राम पाटाखेडा थाना चिचोली जिला बैतूल के वाहन पिकअप एमपी 48 जी को अधिहरण/ राजसात करने के आदेश पारित किए है।

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