पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा एवं स्विफ्ट कार को किया जप्त 162 लीटर अवैध शराब के साथ परिवहन मे लिप्त स्विफ्ट कार कुल कीमती करीबन 5,54,000/- रुपए - AKN News India

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Saturday, 16 May 2026

पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा एवं स्विफ्ट कार को किया जप्त 162 लीटर अवैध शराब के साथ परिवहन मे लिप्त स्विफ्ट कार कुल कीमती करीबन 5,54,000/- रुपए


 एके एन न्यूज नर्मदा पुरम 


पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा एवं स्विफ्ट कार को किया जप्त

162 लीटर अवैध शराब के साथ परिवहन मे लिप्त 

स्विफ्ट कार कुल कीमती करीबन 5,54,000/- रुपए  


नर्मदा पुरम। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस. थोटा ( IPS ) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जितेंद्र पाठक के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब विक्रेताओ के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। 15-16/05/26 की दरम्यानी रात्री मे थाना कोतवाली नर्मदापुरम मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी की, एक्सीलेंस स्कूल वाले मैदान मे पानी की टंकी के पास सफ़ेद रंग की स्विफ्ट खड़ी है जिसमे अवैध शराब विक्रय करने के उद्देश्य रखी हुयी है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम को तसदीक किए जाने हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा तसदीक करने पर एक्सीलेंस स्कूल वाले मैदान मे पानी की टंकी के पास सफ़ेद रंग की स्विफ्ट MP 04/ CQ 7119 खड़ी दिखी। पुलिस टीम द्वारा उक्त कार की घेराबंदी की जाकर की तलाशी लेने पर उक्त कार मे दो व्यक्ति सोते हुये मिले एवं कार की तलाशी लेने पर 18 पेटी देशी मदिरा प्लेन रखा होना पाया गया। उक्त शराब करीबन 162 लीटर कीमती 54,000/- रु की होना पाया गया। कार मे मिले दोनों व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम शोएब खान पिता अल्ताफ खान उम्र 24 वर्ष नि0 वार्ड क्रमांक 15 माखननगर एवं 2. सुरेन्द्र पिता अखिलेश यादव उम्र 27 वर्ष नि0 आईटीआई अंकिता नगर नर्मदापुरम का होना बताया गया। उक्त अवैध शराब के संबंध मे दोनों व्यक्तियों से संबंध पूछताछ के दौरान उक्त शराब के संबंध मे कोई वैधानिक दस्तावेज़ होना नहीं बताया एवं उक्त अवैध शराब को श्याम ठाकुर नि0 कुलामड़ी नर्मदापुरम से ओबेदुल्लागंज मे खरीदना बताया है। जिस पर थाना कोतवाली नर्मदापुरम मे 1. शोएब खान पिता अल्ताफ खान उम्र 24 वर्ष नि0 वार्ड क्रमांक 15 माखननगर एवं 2. सुरेन्द्र पिता अखिलेश यादव  उम्र 27 वर्ष नि0 आईटीआई अंकिता नगर नर्मदापुरम के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण मे शराब विक्रेता श्याम ठाकुर नि0 कुलामड़ी थाना देहात जिला नर्मदापुरम को भी आरोपी बनाया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

मुख्य भूमिका :- निरी0 कंचन सिंह ठाकुर थाना कोतवाली नर्मदापुरम, उनि0 जितेंद्र चौहान, सउनि0 संजय रघुवंशी,  प्र0आर0 583 रितेश यदुवंशी, आर0 42 अजमेश चंद्रोल, आर0 865 धर्मेंद्र, आर0 923 कमलेश, आर0 564 रोहन एवं आर0 665 सतीश शामिल हैं।

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