बिलासपुर। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला करने का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है। पुलिस महानिरीक्षक या फिर अन्य अधिकारियों को अंतरजिला या अन्यत्र तबादला का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले से पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी।कोरबा जिले में पदस्थ महिला निरीक्षक गायत्री वर्मा की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। याचिकाकर्ता को राहत देते हुए आइजी गुप्त वार्ता द्वारा किए गए तबादला आदेश को रद कर दिया है। निरीक्षण गायत्री वर्मा ने वकील अभिषेक पांडेय के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी पदस्थापना कोरबा जिले में इंस्पेक्टर के पद पर था। आइजी गुप्त वार्ता ने एक आदेश कर अंतरजिला तबादला कर दिया। कोरबा जिले से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लिए स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट में वर्ष 2007 के नियम 22 (2) (च ) में यह प्रविधान है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल, हेडकांस्टेबल, एएसआइ, एसआइ व इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश एक जिले, जोन व रेंज से दूसरे जिले, जोन व रेंज में सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा ही किया जा सकता है। बोर्ड के प्रमुख पुलिस महानिदेशक होते हैं। इस तरह के स्थानांतरण आदेश जारी करने का अधिकार एक्ट ने बोर्ड को ही दिया है। याचिका में कहा है कि आइजी गुप्तवार्ता ने पुलिस एक्ट में दी गई व्यवस्था और प्रविधान का उल्लंघन किया है। इसकी जानकारी देने के बाद भी तबादला आदेश को रद नहीं किया गया।
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Monday, 4 October 2021
पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है पुलिस कर्मियों का तबादला
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Manoj Soni
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