आगामी विधानसभा निवार्चन के मद्देनजर इटारसी शहर एवं सुहागपुर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही
70 लीटर कच्ची हाथभट्टी एवं शराब एवं 1650 किलोग्राम जप्त, अनुमानित कीमत 251000/-
आबकारी विभाग द्वारा कायम प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25000 रुपया से दण्डित किया गया
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में वृत्त इटारसी शहर एवं में सूरजगंज बालाजी मंदिर असफाबाद एवं सोहागपुर क्षेत्र में आबकारी दल द्वारा अनेक संदिग्ध स्थल की तलाशी लेकर 1650 किलोग्राम महुआ लाहान एवं 70 लिटर हाथभट्टी शराब जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1 (क) के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गए जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹2 51000/- है। कार्यवाही में आबकारी दल द्वारा महुआ लहान के सैंपल लिए गए एवं लहान को मौके पर शराब बनाने हेतु अनुपयोगी किया गया।
आबकारी विभाग द्वारा कायम प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आरोपी रितुराज पिता जुगराज गौर निवासी कुचबंदिया मोहल्ला माखन नगर को आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रुपया से दण्डित किया गया प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक वासुदेवाचार्य त्रिपाठी द्वारा की गई एवं न्यायालय शासन की ओर से पैरवी अरुण पठारिया लोक अभियोजक द्वारा की गई।
जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर द्वारा बताया गया कि आगामी विधानसभा सभा चुनाव के मद्देनजर जिले अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब को लेकर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा,आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी, नगर सैनिक रामावतार यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही जिले में निरंतर जारी रहेंगी।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ


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