जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
कलेक्टरेट सहित सभी एसडीएम, तहसील, जनपद एवं नगरपालिका कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूस का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
नर्मदापुरम। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की प्रक्रिया अवधि में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (3) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं ।
जारी आदेश के तहत 9 अक्टूबर से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय नर्मदापुरम तथा उपखण्ड कार्यालय सिवनीमालवा / होशंगाबाद / सोहागपुर / पिपरिया एवं सभी तहसील कार्यालय भवन परिसर,सभी नगरपालिका कार्यालय भवन परिसर, सभी जनपद पंचायत कार्यालय भवन परिसर में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। तथा उक्त परिसरों को धारा 144 (3) के अंतर्गत 09 अक्टूबर से विधानसभा आम निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता हैं।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

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