विधानसभा निर्वाचन 2023:
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित पेड न्यूज एवं विज्ञापनों की सतत निगरानी करें : कलेक्टर नीरज कुमार सिंह
निर्वाचन संबंधी भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन किया जाए
मीडिया मॉनिटरिंग सेल का प्रशिक्षण आयोजित
नर्मदापुरम। विधानसभा निर्वाचन घोषणा के साथ ही कलेक्ट्रेट में एमसीएमसी मॉनिटरिंग सेल सक्रिय किया गया हैं। जिसमें 24 घंटे तीन पालियों में दल प्रभारी एवं सहायक सदस्य बनाए गए हैं। जिनके द्वारा पेड न्यूज़, फेक न्यूज़ एवं विज्ञापन की मॉनिटरिंग के साथ विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह की उपस्थिति में मीडिया मॉनिटरिंग सेल के दल प्रभारी एवं सहायक सदस्य को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी एमसीएमसी फरहीन खान, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे सहित मीडिया मॉनिटरिंग सेल के सदस्य उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री सिंह ने मीडिया मॉनिटरिंग सेल के सदस्यों को निर्देशित किया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर प्रसारित निर्वाचन संबंधी पेड न्यूज़, फेक न्यूज़ एवं विज्ञापनों की सतत निगरानी करें। विज्ञापन प्रमाणन संबंधित पूरी कार्यवाही जिला एमसीएमसी द्वारा समयसीमा में पूर्ण की जाए। भ्रामक खबरों के संबंध में तत्काल सत्यापन कर उनका खंडन जारी करें।
नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया कि जिला एमसीएमसी और मॉनिटरिंग सेल द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से या उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तिगत अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित विज्ञापनों के प्रमाणन ,राजनैतिक विज्ञापनो का पर्यवेक्षण , पैड न्यूज के संदिग्ध प्रकरणों की जांच,पम्पलेट / पोस्टर/हैंडबिल की जांच, प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों का प्रमाणन करेंगे तथा व्यय परीक्षण दल को रिपोर्ट करेंगे।
जिला एमसीएमएसी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से निम्न में से किसी एक या अधिक माध्यम से प्रसारण हेतु प्रस्तावित विज्ञापन का आवेदन प्राप्त करेगी। जिनमें केबल नेटवर्क TV चैनल, रेडियो (प्रायवेट FM चैनल सहित,सिनेमा हाल, ई पेपर ,फ़ोन पर बल्क एसएमएस, वाइस मैसेजेस, सार्वजानिक स्थलों पर ऑडियो, सोशल मीडिया इंटरनेट शामिल हैं।आवेदन प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व दिया जाना चाहिए।
आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच कर प्रस्तावित विज्ञापन प्रसारण योग्य है या नही का निर्णय जिला एमसीएमसी करेगी। ऐसा निर्णय आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर लिया जाकर आवेदक को सूचित करना होगा। हालांकि राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों को सुविधा देने एवं विज्ञापन के प्रमाणन के कार्य को तेजी से पूर्ण करने के लिए आवेदन का निराकरण उसी दिन किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विज्ञापन प्रसारण योग्य होने की दशा में प्रसारण के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
जिला एमसीएमसी कमेटी किसी प्रस्तावित विज्ञापन के आवेदन को अमान्य कर सकती है। यदि विज्ञापन का कंटेट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के विरुद्ध हो विचारों की संवेदनशीलता, नैतिकता एवं शालीनता को समाप्त करता हो। विद्रोही, घृणित और चौकाने वाला हो धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय, जाति के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देता हो, जिसमें सार्वजानिक शांति भंग करने की सम्भावना हो,लोगो को अपराध, विकार या हिंसा के प्रति उकसाता हो या हिंसा एवं अश्लीलता का महिमामंडन करता हो। पूर्णत: या आंशिक रूप से धार्मिक या राजनैतिक प्रकति का हो या धार्मिक एवं राजनैतिक अंत की ओर प्रवर्त होता हो।
मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा अख़बारों में समाचारों की आड़ में राजनैतिक विज्ञापनों का पर्यवेक्षण, समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एमसीएमसी से प्रमाणित है या नहीं,राजनैतिक विज्ञापनों का व्यय अनुवीक्षण की दृष्टि से पर्यवेक्षण प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का प्रकाशन अभ्यर्थी / दल की सहमती से हुआ है या उसके संज्ञान में है और उसके निर्वाचन व्यय में जोड़ा जा रहा है या नही । (यदि नहीं तो प्रकाशक के विरुद्ध IPC Sec. 171H के उल्लंघन की कार्यवाही की जा सके।
इसी प्रकार पम्पलेट, पोस्टर एवं हैण्डबिल की जांच भी की जाएगी। जिसमें आरपी एक्ट 1951 की धारा 127A के अनुसार पंपलेट, पोस्टर, हेण्ड बिल आदि में प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति पम्लेट / पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा / नहीं करवाएगा जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा 2 व्यक्तियों, जो उन्हें जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो । मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। प्रकाशन के 3 दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की 4 प्रतियाँ परिशिष्ट - ख, घोषणा परिशिष्ट - क प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा नही पाया जाता है तो एमसीएमसी इसे आर ओ के संज्ञान में लाएगी ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आदर्श आचरण संहिता के निर्देशों के तहत ही पोस्ट की जाए
सामाजिक, धार्मिक एवं जातिगत दुर्भावना फैलाने वाले फोटो और वीडियो प्रसारित न करें
ग्रुप एडमिन सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले पोस्ट की जानकारी तत्काल थाने में लें
राजनीतिक दल या अभ्यर्थी से संबंधित पोस्ट जिला एमसीएमसी के प्रमाणन के बाद ही अपलोड करे
जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के उपयोग के संबंध में जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
नर्मदापुरम। विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए,कतिपय असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, एक्स इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुचाने संबंधी दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की सूचनाए प्राप्त होती रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है, कि जिला नर्मदापुरम अंतर्गत सामान्य व्यक्तियों, आसामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही संपादित की जाए। जिसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत निर्वाचन से संबंधित राजनैतिक दलों / अभ्यर्थीयों के बारे में प्रचार-प्रसार संबंधी लेख,जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के पश्चात ही अपलोड किये जाएं। आम जन, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थीयों एवं शासकीय सेवको द्वारा भी सोशल मीडिया मे आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन रहते हुये लेख / वीडियों अपलोड किये जायें। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे वाट्सएप, फेसबुक, हाईक, एक्स, एसएमएस, इस्ट्राग्राम, इत्यादि का दुरूपयोग कर जातिगत / धार्मिक / सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भडकने / उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण / फारवर्ड नही करेगा।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त ऊपर वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलने वाले संदेश, फोटो, आडियो वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती है, या
सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मिडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत भावनाए भड़कती हो कमेट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नही करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप मे इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करें। संभव हो, तो ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेंटिंग "ओनली फॉर एडमिन" पर भी रख सकता है।कौभी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमो से नही करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो/ वीडियो/ ऑडियो, अफवाह या तथ्यो को तोड़-मरोड़कर भडकाने/ उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियो में संलग्न हो जाये, प्रसारित/ फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति/ समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा, जिनसे किसी व्यक्ति/ संगठन/ समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष या गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया।
विधानसभा निर्वाचन 2023:
हथियारों के प्रदर्शन एवं हथियारों को लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध
नर्मदापुरम। संपूर्ण मध्यप्रदेश के साथ नर्मदापुरम जिले में 9 अक्टूवर 2023 से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने हथियारो के प्रदर्शन, हथियारो को साथ लेकर चलने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यपालिक दंडाधिकारियों, बैंक, सुरक्षा एंजेसियों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर प्रभावी नही होगा। इसके अलावा जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर कोई भी व्यक्ति न तो चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा।
कलेक्टर एसपी ने केसला बैतूल की सीमा पर स्थित धार बैरियर चेक पोस्ट का किया निरीक्षण
नर्मदापुरम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरण सिंह ने सिवनीमालवा के बाद केसला के धार बैतूल बैरियर चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने एसएसटी दल को निर्वाचन अवधि के दौरान पूरी सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचरण संहिता और संपत्ति विरुपण अधिनियम का भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वन करने के निर्देश दिए।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

No comments:
Post a Comment