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Wednesday, 8 May 2024

अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त होनें वाले हुए राजसात 06 प्रकरणों में आदेश पारित कर 08 वाहनमालिकों के वाहनों को किया राजसात



अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त होनें वाले हुए राजसात

06 प्रकरणों में आदेश पारित कर 08 वाहनमालिकों के वाहनों को किया राजसात 


नर्मदा पुरम। न्यायालय कलेक्टर  में पीठासीन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना के द्वारा म०प्र० आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के अंतर्गत के तहत 06 प्रकरणों में आदेश पारित कर 08 वाहनमालिकों के वाहनों के अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त होनें के कारण शासन पक्ष में राजसात किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. थाना देहात नर्मदापुरम के अपराध क्रमांक 320/2023 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत वाहन स्वामी राजेश सराठे आत्मज रामेश्वर सराठे निवासी माखननगर की आल्टो कार क्रमांक एम.पी. 05-सी.ए. 0437 द्वारा देशी मदिरा 270 बल्क लीटर है, का अवैध परिवहन में प्रयुक्त किये जानें के कारण पंजीबद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के द्वारा म०प्र० आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के अंतर्गत जब्तशुदा शराब सहित जब्त वाहन कार कमांक एम.पी. 05-सी.ए. 0437 को राजसात करनें के आदेश दिये गये।

2. थाना सोहागपुर के अपराध क्रमांक 234/2019 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत वाहनस्वामी सोहम पारधी आत्मज सागर पारखी निवासी तुराखापा तहसील सोहागपुर की वाहन मोटरसायकल कमांक एम.पी.०६-एम.एन.-4148 द्वारा कच्ची मदिरा 60 बल्क लीटर है, का अवैध परिवहन में प्रयुकत किये जानें के कारण पंजीबद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 6.5.2024 द्वारा म०प्र० आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के अंतर्गत जन्तशुदा शराब सहित जब्त वाहन मोटरसायकल एम.पी.05-एम.एन.-4148 को राजसात करनें के आदेश दिये गये।

3. थाना देहात नर्मदापुरम के अपराध कमांक 127/2023 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम वो तहत बाहनस्वामी माही उर्फ नर्मदाप्रसाद उर्फ बबलू आत्मज किशन अहिरवार निवासी रजोन थाना माखननगर की वाहन मोटरसायकल हीरो होंडा डीलक्स कमांक एम. पी.06-एम.एक्स.-3606 द्वारा देशी मदिरा 54 बल्क लीटर है, का अवैध परिवहन में प्रयुक्त किये जानें के कारण पंजीबद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 6.5.2024 द्वारा म०प्र० आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के अंतर्गत जब्तशुदा शराब सहित जब्त वाहन मोटरसायकल एम.पी.05-एम.एक्स.-3596 को राजसात करनें के आदेश दिये गये।

4. थाना कोतवाली नर्मदापुरम के अपराध क्रमांक 381/2022 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत बाहनस्वामी श्रीमती लक्ष्मी केवट पत्नि राजाराम निवासी बुदनी तहसील बाबई की वाहन स्कार्पियो कमांक एम. पी. 04-एच बी 0010 द्वारा देशी मदिरा 54 बल्क लीटर है, का अवैध परिवहन में प्रयुक्त किये जाने के कारण पंजीबद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक  6.5.2024 द्वारा म०प्र० आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के अंतर्गत जब्तशुदा शराब सहित जमा वाहन स्कार्पियो क्रमांक एमपी 04-एच.बी-0010 को राजसात करने के आदेश दिये गये।

5. थाना कोतवाली नर्मदापुरम के अपराध कमांक 87/2023 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत वाहनस्वामी शिवन कुचबंदिया पिता हुकुमचंद कुचबंदिया निवासी नर्मदापुरम की वाहन स्कूटी टीवीएस ज्यूपिटर कमांक एम.पी. एम. एक्स-6649 द्वारा देशी मदिरा 54 बल्क लीटर है, का अवैध परिवहन में प्रयुक्त किये जाने के कारण पंजीबद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 6.5.2024 द्वारा म०प्र० आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के अंतर्गत जब्तशुदा शराब सहित जब्त वाहन स्कूटी टीवीएस ज्यूपिटर क्रमांक एम.पी.05-एम.एक्स.-6649 को राजसात करनें के आदेश दिये गये।

6. आबकारी वृत्त पिपरिया के अपराध कमांक 859/2019 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत वाहनस्वामी  गणेशराम आ. सुन्दरलाल निवासी करपा तहसील बनखेड़ी के वाहन मोटरसायकल सुजूकी कमांक एम.पी. 05-ए.डी.-1062 द्वारा हाथ भ‌ट्टी महुआ शराब 60 बल्क लीटर, का अवैध परिवहन में प्रयुक्त किये जानें के कारण पंजीबद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 6.5.2024 द्वारा म० आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के अंतर्गत जब्तशुदा शराब सहित जब्त मोटरसायकल सुजूकी कमांक एम.पी. 05-ए.डी.-1062 को राजसात करने के आदेश दिये गये।

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

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