आबकारी विभाग नर्मदापुरम द्वारा वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान जारी
इस अवसर पर ₹23000 कीमत की देशी शराब के 328 क्वार्टर किए जप्त
आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध।।।
नर्मदा पुरम। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही के निर्देश के अंतर्गत सोमवार की देर शाम को कलेक्टर नर्मदा पुरम सुश्री सोनिया मीना के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिलने पर वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी के ग्राम कलारी पैट में एक रहवासी मकान पर दबिश दी गई। मकान की तलाशी लेने पर मकान के अंदर से देशी मदिरा प्लेन के 328 क्वार्टर (59.0 बल्क लीटर देशी मदिरा,) विधिवत जप्त कर, मौके से आरोपी अरुण पिता बालकिशन दामले निवासी ग्राम कलारी पैट को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) एवं 34 (2) के तहत प्रकरण कायम किया गया।
आज की कार्यवाही में जप्त शराब की कीमत लगभग 23000 रुपए आंकी गई है। आरोपी को न्यायालय इटारसी के समक्ष पेश किया गया तथा न्यायालय के आदेश पर आरोपी को 13 दिवस के ज्यूडिशियल रिमांड पर केंद्रीय जेल नर्मदा पुरम भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू, आरक्षक राजेश गौर एवं दुर्गेश पठारिया शामिल रहे। आबकारी विभाग नर्मदापुरम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

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