मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
अवैध मदिरा परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण, धारण एवं परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर जारी
आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण कायम
नर्मदापुरम। आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं माह सितम्बर 2024 तक जिले में अवैध मदिरा परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण, धारण एवं परिवहन के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कायम किये गये। कुल 4001 प्रकरणों में जप्त देशी मदिरा 4829 पाव, विदेशी मदिरा बीयर 30 बोतल (650 एमएल) 174 (500 एमएल केन), विदेशी मदिरा स्प्रिट 1416 पाव, कच्ची हाथभटटरी शराब 27014.7 बल्क लीटर मदिरा/लाहन (सेम्पल) का नष्टीकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 55(3) के अन्तर्गत सुश्री सोनिया मीना, कलेक्टर (आई.ए.एस.), जिला-नर्मदापुरम की ओर से मनोनीत बृजेन्द्र रावत, सिटी मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम शहर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष कचरा पटटी, खोजनपुर रोड, ईदगाह, नर्मदापुरम स्थल पर दिनांक 26.12.2024 को नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। उपरोक्त मदिरा का नष्टीकरण नगर पालिका, नर्मदापुरम द्वारा उपलब्ध कराई गई जे.सी.बी. के माध्यम से कराई गई। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत 5984870/- है।*
*कार्यवाही के दौरान अरविंद सागर, जिला आबकारी अधिकारी, विनोद सल्लाम, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, राहुल ढोके, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप-निरीक्षक वासुदेवाचार्य त्रिपाठी, नीलेश पवार, सुयश फौज़दार, राजेश साहू, हेमन्त चौकसे, कृष्ण कुमार पडरिया एवं वृत कार्यालय में पदस्थ आबकारी बल उपस्थित रहा।
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