अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिले की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान किए कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी - AKN News India

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Friday, 28 February 2025

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिले की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान किए कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


 अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए 

असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिले की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान किए 

कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी


*नर्मदापुरम। जिला प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डी.के.सिंह द्वारा जारी इस आदेश में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिले की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं*।

*कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन यदि सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपना चाहता है, तो उसे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में आयोजक तथा अधिकतम पाँच व्यक्तियों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। साथ ही, ज्ञापन सौंपने की तिथि एवं समय भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना अनिवार्य है*।

*अनुमति प्राप्त अधिकतम पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, बिना पूर्व सूचना के कोई भी सभा, जुलूस, रैली या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।*

*कोई भी व्यक्ति या संगठन सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय दंडाधिकारी) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या वाहन रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा*।

*कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।*

*कलेक्टर कार्यालय परिसर में व्यावसायिक वाहनों (भारी वाहनों) के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।*

*यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(3) के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था या समूह पर संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध शासकीय आयोजनों, शासकीय सेवकों के कर्तव्यों के निर्वहन, पुलिस बल के सदस्यों तथा मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा।*

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डी.के. सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश की सूचना आम जनता तक पहुँचाने के लिए इसे जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।

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