आबकारी विभाग द्वारा नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में संचालित ढाबों और नर्मदापुरम शहर में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई अंग्रेजी शराब के 220 पाव 30 बॉटल बीयर 69 केन बीयर 10 लीटर हाथभट्टी शराब 250 किलोग्राम महुआ लहान जप्त आरोपियों के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (2)के तहत कार्यवाही जप्त शराब की अनुमानित कीमत कुल 87500/- - AKN News India

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Sunday, 6 April 2025

आबकारी विभाग द्वारा नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में संचालित ढाबों और नर्मदापुरम शहर में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई अंग्रेजी शराब के 220 पाव 30 बॉटल बीयर 69 केन बीयर 10 लीटर हाथभट्टी शराब 250 किलोग्राम महुआ लहान जप्त आरोपियों के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (2)के तहत कार्यवाही जप्त शराब की अनुमानित कीमत कुल 87500/-


 

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


आबकारी विभाग द्वारा नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में संचालित ढाबों और नर्मदापुरम शहर में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई

अंग्रेजी शराब के 220 पाव 30  बॉटल बीयर 69 केन बीयर 10 लीटर हाथभट्टी शराब 250 किलोग्राम महुआ लहान जप्त 

 आरोपियों के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (2)के तहत कार्यवाही

 जप्त शराब की अनुमानित कीमत कुल 87500/-*  


 नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के अवैध शराब निर्माण विक्रय परिवहन संग्रहण के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में अवैध शराब विक्रय निर्माण परिवहन संग्रहण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके अंतर्गत शनिवार को औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में सूचना मिलने पर आबकारी बल द्वारा फैक्ट्री रोड इटारसी पर संचालित हर्ष ढाबा रॉयल रेस्टोरेंट ,मास्टर ढाबा की विधिवत तलाशी लेने पर ,ग्राम नागपुर कला मैं संचालित हर्ष ढाबा के अंदर से विदेशी मदिरा व्हिस्की के 150 क्वार्टर एवं विदेशी मदिरा बियर की 30 बोतल एवं 24 केन बरामद की गई। 

इस प्रकार कुल 58.5 बल्क लीटर बरामद मदिरा को विधिवत जप्त कर, ढाबा संचालक आरोपी शिवम विश्वकर्मा पिता रामकृष्ण विश्वकर्मा उम्र 27 वर्ष नि ग्राम घोड़ा कैंप डोव को मौके से विधिवत गिरफ्तार कर, आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) एवं (2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। एवं रॉयल रेस्टोरेंट एंड ढाबा हाईवे पथरोटा से विदेशी शराब माजरा व्हिस्की के 25 क्वार्टर जप्त कर ढाबा संचालक आरोपी माखनलाल बटके के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण कायम जप्त शराब की अनुमानित कीमत 56000/- बताईं गईं।

 नर्मदापुरम शहर में शनिवार को वृत नर्मदापुरम अ 'आबकारी टीम द्वारा शहर के बालागंज एवं सिकलीकर मोहल्ले में दबिश देकर तलाशी ली गई जिसमें 45 केन बीयर,15 पाव IB व्हिस्की, 30 पाव ऑफिसर चॉइस व्हिस्की, 04 पेटी देशी शराब,10 लीटर हाथभट्टी शराब एवं 250 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत 04 प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना में लिए गए, जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹52250/- है। 

 कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी राहुल कुमार ढ़ोके एवं विनोद सल्लाम के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, राजेश साहू, हेमंत चौकसे, कृष्ण कुमार पड़रिया द्वारा की गई। कार्यवाही में मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद ,आबकारी आरक्षक धर्मेंद्र बारंगे गणपति बोबडे, योगेश महोबिया, विकाश लोखंडे, दुर्गेश पठारिया, भावना यादव, नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सूचना संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


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