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Wednesday, 18 June 2025

अवैध कॉलोनी को लेकर सरकार सख्त , होगी एफआईआर , बैंक खाते होंगे सीज कृषि भूमि पर नहीं होगा निर्माण

 



अवैध कॉलोनी को लेकर सरकार सख्त , होगी एफआईआर , बैंक खाते होंगे सीज

कृषि भूमि पर नहीं होगा निर्माण 


नर्मदापुरम।सरकार अवैध कॉलोनी को लेकर सख्त हो गई है और नए नियम बनाए गए हैं। यदि कॉलोनाइजर गैरकानूनी तरीके से और कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी कटेगा तो उस पर केस दर्ज करवाया जाएगा साथ ही उसके खाते भी सीज किए जाएंगे। वहीं कॉलोनाइजर की संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार ने मप्र नगरपालिका कॉलोनी विकास नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर ली है। 1998 से नियमों में यह प्रावधान है कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त किसी भी अवैध कॉलोनी के निर्माण पर कॉलोनाइजर को जेल भेज सकते हैं।  सीधे गिरफ्तारी का अधिकार है। अब सरकार नियमों को प्रभावी और सख्त बनाकर  अंकुश लगाएगी। नए प्रस्ताव के अनुसार किसी कॉलोनाइजर ने कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी नहीं काटेगी। ऐसी  कॉलोनी को सरकार अपने हैंडओवर करेगी।   ऐसी कॉलोनियों का सर्वे करवाया जा रहा है। जब तक सर्वे पूर्ण नहीं होता, तब तक उन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक होगी।

सरकार का उद्देश्य है कि अवैध निर्माण को रोका जाए

31 दिसंबर 2016 तक बनी कॉलोनियों को वैध करने का प्रावधान है । वर्तमान में यह संशोधित नियम लागू है, जिसमें यह भी तय किया गया कि एलआईजी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के रहवासियों से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान समय में तीन हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें अधिकांश नगर निगम और नगर निकाय की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। सरकार का उद्देश्य अवैध निर्माण को पूरी तरह से रोकना है।

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