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Wednesday, 9 July 2025

जन समुदाय को आकाशीय बिजली/ वज्रपात आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सुझाव


मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 
 

जन समुदाय को आकाशीय बिजली/ वज्रपात आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सुझाव


नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल द्वारा जनसमुदाय को आकाशीय बिजली वज्रपात आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सुझाव जारी किए हैं। जिले में आकाशीय बिजली वज्रपात के कारण व्यापक स्तर पर जान माल के नुकसान को रोके जाने तथा आकाशीय बिजली वज्रपात की आपदाओं से बचाव के लिए विभागीय तथा जिला स्तर पर पूर्व तैयारी के लिए सुझाव जारी किए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी की जाने वाली नाव कास्टिंग चेतावनी तथा शॉर्ट एंड मीडियम रेंज चेतावनी को मैदानी स्तर के अधिकारियों तक भेजने की व्यवस्था की जाए। इस अवधि के दौरान जिला कमांड कंट्रोल एंड कोआर्डिनेशन सेंटर को 24 * 7 कार्यरत रखा जावे। जारी सुझावों के अनुसार जिले के समस्त फील्ड स्टाफ को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप "दामिनी" को इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए जाएं जिससे संबंधित क्षेत्र में आकाशीय बिजली या वज्रपात की संभावना की जानकारी 24 घंटे प्राप्त हो सके। साथ ही जन समुदाय को भी "दामिनी" मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की सलाह विभिन्न माध्यमों से दी जाए। जिला स्तर पर भी आकाशीय बिजली तूफान आंधी आदि प्राकृतिक आपदाओं के बचाव से संबंधित जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियां तथा अन्य सुझाव जन सामान्य तक प्रेषित किए जाएं।

दामिनी मोबाइल ऐप पर वज्रपात एवं आकाशीय बिजली की चेतावनी प्राप्त होने की स्थिति में बरती जाए सावधानियां

खेतों में कार्य करने वाले किसानों को तत्काल सुरक्षित स्थलों में जाने की सलाह दी जाए साथ ही यह भी बताया जाए की बारिश से बचाव के लिए पेड़ों के नीचे समूह में खड़े ना हो। अपने पास किसी भी प्रकार के धातु की वस्तु ना रखें तथा ट्रैक्टर आदि धातु से बने खुले वाहनों से दूर रहें। जल अथवा जाली क्षेत्र में ना जाएं तथा जल के संपर्क में आने वाले कोई भी कार्य चेतावनी अवधि तक स्थगित रखें जाएं जैसे कि धान रोपाई का कार्य आदि। वज्रपात या आकाशीय बिजली के गिरने की चेतावनी प्राप्त होने पर जिला तथा तहसील स्तरीय आईआरटी टीम को तत्काल क्रियाशील किया जाए।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले के शैक्षणिक संस्थानों में आकाशीय बिजली तूफान धूल भरी आंधी आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की जानकारी पोस्टर, दीवार लेखन, चित्रकला अथवा अन्य माध्यम से देने की व्यवस्था की जाए साथ ही संस्थाओं के भवनों में आवश्यकता अनुसार तड़ित संचालक लगाने की व्यवस्था भी की जाए। प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी करें।

आपदाओं से बचाव के लिए विद्यालय स्तर की आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। शासकीय अस्पतालों में आकाशीय बिजली तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के तत्काल परिवहन एवं उपचार के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जाए। पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ एंबुलेंस तथा अन्य मेडिकल सुविधाएं पूर्व नियोजित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पंचायत भवनों ग्रामीण विद्यालयों धार्मिक स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में आकाशीय बिजली वज्रपात से बचाव जैसी सावधानियां से संबंधित जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन तथा दीवार लेखन पोस्टर आदि माध्यमों से प्रचार प्रसार की पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

राजस्व विभाग द्वारा जान माल की क्षति का नियम अनुसार निर्धारण कर एवं विधि पूर्ण एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने की व्यवस्था की जाए तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के लिए आवश्यक राशि एवं संसाधन की व्यवस्था भी की जाए।

लोक निर्माण विभाग दो मंजिल से अधिक ऊंचाई वाले समस्त शासकीय भवनों में तड़ित संचालक लगवाया जाना सुनिश्चित करें। आपदा के बाद प्रभावित सड़क पुल पुलिया आदि को तत्काल चालू किए जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। समय-समय पर पुराने तथा जीवन-सीन शासकीय भवनों के संरचनात्मक मजबूती का पर परीक्षण किया जाए।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों के लिए जन जागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर आकाशीय बिजली बाजपत के दौरान आवश्यक सावधानी एवं बचाव से संबंधित जानकारी का प्रचार किया जाए साथ ही वज्रपात की चेतावनी अवधि के दौरान हेतु जाली क्षेत्र के समीप कृषि कार्यों को स्थगित रखने की चेतावनी कृषकों को पूर्व में ही उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन विभाग द्वारा समस्त पर्यटन दर्शनी धार्मिक स्थलों पर आकाशीय बिजली बरपाता से जन समुदाय के बचाव के लिए सुरक्षा संदेश चेतावनी बोर्ड दीवार लेखन आदि किया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्रम विभाग चेतावनी अवधि के दौरान उद्योगों तथा अन्य कार्य स्थलों में खुला क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को वज्रपात आकाशीय बिजली से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करें साथ ही उद्योगों में सुरक्षा कोड अनुसार तड़ित संचालक लगवाया जाना सुनिश्चित करें।


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