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Sunday, 20 July 2025

कलेक्टर कार्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


 

कलेक्टर कार्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


नर्मदापुरम। कार्यालय कलेक्टर अंतर्गत संपूर्ण परिसर में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने तथा जिला नर्मदापुरम की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के खतरे आदि की सम्भावनाओं को नियंत्रित किया जाना नितांत आवश्यक है। 

अतः कार्यालय कलेक्टर अंतर्गत संपूर्ण परिसर में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, एवं अपर कलेक्टर श्री डी. के. सिंह,, द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (3) में प्रदत शक्तियों के अनुरूप "कार्यालय कलेक्टर अंतर्गत संपूर्ण परिसर अंतर्गत उक्त आदेश लागू किया जाता है। 

उपरोक्त आदेशानुसार कोई व्यक्ति था संगठन सामूहिक रूप से ज्ञापन सौपने हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है, आवेदन में आयोजक का तथा ज्ञापन सौंपने वाले अधिकतम 05 (पांच) व्यक्तियों का नाम, पता तथा मोबाईल नंबर का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही ज्ञापन सौंपने की दिनांक एवं समय कर भी स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। अनुमत समय से अधिकतम 30 मिनिट तक का विलंब स्वीकार किया जा सकेगा, किंतु उससे अधिक विलंब स्वीकार नहीं होगा।

 साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम 05 व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति अथवा संगठन पुलिस को पूर्व सूचना किये बिना कोई सभा/ जुलूस/ वाहन रैली का आयोजन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना रैली/ जुलूस का आयोजन नही कर पाएंगे।

 कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह कार्यालय कलेक्टर परिसर में लाठी-डंडा पत्थर या किसी प्रकार के घातक अथवा ज्वलनशील पदार्थ या अन्य शस्त्रों का संग्रह नही कर सकते है। कोई भी व्यक्ति, बारुद या फटाखो, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थी को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कार्यालय कलेक्टर अंतर्गत संपूर्ण परिसर में व्यवसायिक वाहनों (भारी वाहनों) के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने पर कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदारी होगा, परन्तु यह आदेश शासकीय आयोजन कार्यक्रमों तथा कर्तव्यों पर कार्यरत शासकीय सेवकों, पुलिस बल के सदस्यों तथा मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा।

उक्त आदेश के संबंध में सर्वसाधारण की सूचना के लिये नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं पुलिस थाना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये।



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