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Wednesday, 24 September 2025

आगामी त्योहारों की दृष्टिगत जिले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे- कलेक्टर सोनिया मीना सभी एसडीएम सुव्यवस्थित कार्य योजना के तहत किसानों को खाद वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करें कलेक्टर ने जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में ली समीक्षा बैठक


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


आगामी त्योहारों की दृष्टिगत जिले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे-  कलेक्टर सोनिया मीना

सभी एसडीएम सुव्यवस्थित कार्य योजना के तहत किसानों को खाद वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करें

कलेक्टर ने जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में ली समीक्षा बैठक


नर्मदापुरम/। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में जिले में कानून व्यवस्था एवं खाद वितरण व्यवस्था संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा, एडीएम राजीव रंजन पांडे, एडिशनल एसपी अभिषेक राजन, सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं एसडीओपी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्राप्त होने वाले खाद्य आवंटन के अनुरूप किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए। उन्होंने सख्त रूप से निर्देशित किया कि खाद वितरण में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होने पर अधिकारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम सुव्यवस्थित कार्य योजना के तहत किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था करें। कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी एवं अमानक खाद बीज के विक्रय पर रोक लगाने के लिए की जा रही कार्यवाहियों को बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी और अधिक सघन जांच अभियान चलाएं एवं खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें।

त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में किसी भी आयोजन बिना सक्षम स्वीकृति के न किया जाए। सलकनपुर धाम के लिए पैदल जाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु अस्थाई पुलिस चौकी एवं मेडिकल कैम्प स्थापित किए जाएं। साथ ही, यात्रियों के लिए लगाए जाने वाले फलाहार एवं पेयजल शिविर मुख्य मार्गों पर निर्धारित सीमा के अनुरूप ही लगाए जाएं ताकि यातायात प्रभावित न हो।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान निकलने वाले चल समारोह एवं जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुमत सीमा के भीतर और अधिकतम चार स्पीकर तक ही सीमित हो। साथ ही, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बजने वाले गीत-संगीत का भी विशेष ध्यान रखा जाए और इसके लिए आयोजन समितियों को पूर्व से ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। कलेक्टर ने आगामी गरबा आयोजनों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश केवल परिचय पत्र की जांच कर ही दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भी समितियों को निर्देशित किया।


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