मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
अस्थाई आतिसबाजी/ पटाखे अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
10 अक्टूबर 2025 तक कर सकते है आवेदन
नर्मदापुरम// मध्यप्रदेश शासन ने दीपावली त्योहार के अवसर पर आतिशबाजी/पटाखे के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम राजीव रंजन पांडे ने बताया कि अस्थाई आतिशबाजी/पटाखे अनुज्ञप्ति के लिए इच्छुक आवेदन कर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं।आवेदनकर्ता को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पूर्व लाइसेंस (यदि हो), मोबाइल नंबर, आवेदित स्थल का पता प्रस्तुत करना होगा। आवेदन हेतु लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क 600 रूपये है, जिसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आवेदक को न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए। आवेदक को दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय-8 के तहत परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश नहीं होना चाहिए।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम श्री पांडे ने बताया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया परीक्षण/अनुशंसा उपरांत जिला दण्डाधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा ऑनलाइन कार्यवाही 15 दिवस के लिए अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होगी। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन 10 अक्टूबर 2025 तक किया जा सकता है, नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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