रिश्वत लेने के मामले में आरोपीगण को 4- 4 वर्ष का कारावास
15 हजार का लगाया जुर्माना, पूरा वेतन निकालने मांग रहे थे रिश्वत
रिश्वत मामले के मांगने में लोकायुक्त ने की थी कार्रवाई
लोकायुक्त द्वारा प्रकरण की कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया
नर्मदापुरम। कार्यालय जिला अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम न्यायालय से मिली जानकारी अनुसार आरोपी डॉ.शोभना चौकसे, मिलन यादव को लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7,12,13 (1) डी,13(2) में 04- 04 वर्ष का कारावास तथा कुल 15,000- 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल न्यायालय द्वारा आरोपी डॉ. शोभना चौकसे, मिलन यादव को लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7,12,13 (1) डी,13(2) में चार चार वर्ष का कारावास तथा कुल 15,000- 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण अनुसार सहायक निदेशक लोक अभियोजन संचालनालय राजकुमार नेमा ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जून 2020 को आवेदिका शोभा गजानन एएनएम बाबई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एएनएम के पद पर थी। शोभना चौकसे उसका पूरा वेतन निकालने के नाम पर 5,000/- हजार रूपये की मांग करती थी, शोभना चौकसे ने फरियादी का वेतन रोक दिया था और वेतन काटने की धमकी दी और दस हजार रूपये की मांग की तब फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की तब लोकायुक्त वालो ने शोभना चौकसे को दस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
लोकायुक्त द्वारा प्रकरण की कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण को दोषी पाकर दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अरूण पठारिया, जिला नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

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