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Wednesday, 1 October 2025

मुख्यमंत्री अन्‍न सेवा जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन सामग्री एवं राशन वितरण के लिए किया जाएगा जागरूक

फाइल फोटो 


मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


 मुख्यमंत्री अन्‍न सेवा जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत

पात्र हितग्राहियों को राशन सामग्री एवं राशन वितरण के लिए किया जाएगा जागरूक


नर्मदापुरम मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को जागरूक करने और राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 5.28 करोड पात्र हितग्राहियों को उनकी सामग्री की मासिक हकदारी के प्रति जागरूक करना है।

 अन्त्योदय परिवार को 35 किलो प्रति परिवार एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न निःशुल्क 1 किलोग्राम नमक रू. 1 किलो की दर से एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 किलोग्राम शक्कर रू. 20 किलो की दर से वितरण किया जा रहा है।

तत्‍संबंध में कलेक्‍टर सुश्री सोनिया मीना ने समस्‍त अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व नर्मदापुरम एवं समस्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नर्मदापुरम को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराये जाने एवं 02 अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभा में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवार एवं उनको वितरित राशन सामग्री का वाचन संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें।



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