मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन
संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए सुनिश्चित: अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री पांडे
नर्मदापुरम// उच्चतम न्यायालय, म.प्र. शासन गृह विभाग भोपाल एवं हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तैयार की गई है।
उक्त आदेशों एवं निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने हेतु अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन पांडे ने समस्त एस.डी.एम. को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है। अतः निर्धारित मानकों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाए।

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