मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
10 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर
सहकारी निरीक्षक, कंचन सोनी को परिसमापक किया गया नियुक्त
नर्मदापुरम/ उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, नर्मदापुरम के कार्यालय ने मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के तहत 10 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने का आदेश 05 दिसम्बर 2025 को जारी किया है। धारा 70(1) के अनुसार, सहकारी निरीक्षक कंचन सोनी को इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है।
परिसमापन में लाई गई समितियों में पंडित दीनदयाल परिवहन सहकारी संस्था होशंगाबाद, शुभम साख सहकारी संस्था रोहना, हरि प्रेम बीज एवं कृषि आदान सहकारी संस्था कलकुही, जागृति जैविक खाद उत्पादक एवं कय विक्रय सहकारी समिति रजौन, जयभोले मत्स्याद्योग सहकारी समिति सकपुरगोदा, माँ रेवा उन्नत बीज एवं कृषि आदान सहकारी संस्था सांगाखेडाकला, तिलहन उत्पादक सहकारी समिति बुधवाडा, माँ नर्मदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार बाबई, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था ठैनी एवं माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति चौराहट शामिल है।
परिसमापक कार्यालय ने सभी दावेदारों को सूचित किया है कि वे अपने दावों को इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भितर प्रमाण सहित लिखित रूप में परिसमापक को प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में दावा न करने पर बाद में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और संस्था के सभी दायित्व स्वयमेव परिसमापक को प्रस्तुत माने जाएंगे।
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