कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के तहत
2 आरोपी को जिला बदर, 1 आरोपी को थाना हाजिरी के लिए आदेश जारी किये
नर्मदापुरम// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कुल 03 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए हैं। इनमें से 02 प्रकरण में आरोपी को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है, जबकि 01 प्रकरण में आरोपी को संबंधित थानों में नियमित रूप से थाना हाजिरी देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार निक्की उर्फ रामसागर आमूलचंद राजवंशी उम्र 30 वर्ष निवासी बालाजी मंदिर के पास इटारसी जिला नर्मदापुरम को 01 वर्ष की अवधि हेतु जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए है। अजय कातिया आकैलाश कातिया उम्र 24 वर्ष निवासी पत्ती बाजार इटारसी जिला नर्मदापुरम को भी 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार राजाराम गुर्जर पिता रूस्तम गुर्जर उम्र 42 वर्ष निवासी कन्हवार, थाना पिपरिया, जिला नर्मदापुरम को 03 माह तक प्रति मंगलवार संबंधित थाने मे उपस्थित होकर थाना हाजिरी हेतु आदेशित किया गया है।
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