मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक - AKN News India

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 31 December 2025

मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक


नर्मदापुरम्।/भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR-2026) के अंतर्गत मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में नर्मदापुरम जिले में भी निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को समस्त मतदान केंद्रों सहित मान्‍यता प्राप्‍त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य मैं कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने समस्‍त पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में अपने नाम की जांच कर समय-सीमा में आवश्यक दावे-आपत्तियां प्रस्तुत करें, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

प्रारूप निर्वाचक नामावली voters.eci.gov.in, ceoelection.mp.gov.in एवं ECINet App पर उपलब्ध है। मतदाताओं को सर्वप्रथम अपना नाम प्रारूप सूची में अवश्य जांचना चाहिए। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। उक्त अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा बीएलओ से संपर्क कर दावा आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस अवधि में प्रत्येक कार्यदिवस पर सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) उपस्थित रहेंगे। उनके माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने/आपत्ति दर्ज करने तथा संशोधन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र (Annexure-IV) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं, यदि कोई मतदाता राज्य से बाहर से स्थानांतरित होकर आया है, तो उसे फॉर्म-8 के साथ भी घोषणा-पत्र देना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने पर मतदाताओं को BLO से पावती प्राप्त करना न भूलने की सलाह दी गई है।

दावे-आपत्तियों के निराकरण तथा गणना पत्रक के आधार पर तैयार प्रारूप निर्वाचक नामावली की पात्रता प्रविष्टियों की जांच के उपरांत, कतिपय निर्वाचकों को नोटिस जारी कर सुनवाई 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक की जाएगी। नोटिस की तामीली के बाद संबंधित मतदाता को निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

फॉर्म-6, फॉर्म-6A, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 मतदाता वेबसाइट से डाउनलोड, BLO से, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन सुविधा voters.eci.gov.in, ceoelection.mp.gov.in एवं ECINet App पर उपलब्ध है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ECINet App द्वारा: गूगल प्ले-स्टोर से ECINet App डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर एवं प्राप्त OTP से रजिस्ट्रेशन करें। Voters Services सेक्शन में जाकर Voters Registration पर क्लिक करें। फॉर्म-6 घोषणा-पत्र (Annexure-IV) के साथ भरें। Voters Portal द्वारा https://voters.eci.gov.inपर जाएं। मोबाइल नंबर एवं OTP से साइन-अप करें। New Voters Registration टैब पर क्लिक कर फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र (Annexure-IV) भरें।

मतदाता जागरूकता अभियान के संदेश “कोई मतदाता छूट न जाए” के साथ नागरिकों से सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन, ceoelection.mp.gov.in/CEOMPElections, @ceompelections तथा /ceompelections/CEOMPSVEEP पर संपर्क किया जा सकता है।



No comments:

Post a Comment

कोई भी संकट आए देवी मां के दुर्गा कवच का पाठ करने से विजय मिलती है

 एके एन न्यूज नर्मदा पुरम  कोई भी संकट आए देवी मां के दुर्गा कवच का पाठ करने से विजय मिलती है  नर्मदा पुरम। माँ जगदंबा की कृपा से हर समस्या ...

Post Top Ad

Responsive Ads Here