आबकारी विभाग की इटारसी क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
शेवरलेट कार से अवैध शराब परिवहन करते हुए 07 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त कर
आरोपी अंकुर अग्रवाल के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम जप्त शराब और वाहन की अनुमानित कीमत 251000/-
नर्मदा पुरम/इटारसी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी नर्मदापुरम अरविन्द सागर के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर लाल ग्राउंड राठी दाल मिल इटारसी क्षेत्र में एक शेवरलेट कार वाहन क्रमांक MH 04 HE 2531 एवं MH 04 EH 2531 दो नबर प्लेट से 07 पेटी ऑफिसर च्वाईस कुल मात्रा 63 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब अवैध परिवहन करते हुए जप्त की मौके से आरोपी अंकुर अग्रवाल फरार है ।
आरोपी द्वारा दो नम्बर प्लेटो का उपयोग किया जा रहा था। आरोपी की तलाश जारी है आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत गैर जमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया । जप्त शराब एवं वहां की अनुमानित कीमत 251000/- कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नीलेश पवार मुख्य शहर आबकारी आरक्षक रघवीर निमोदा, मदन रघुवंशी ,आबकारी आरक्षक राम अवतार नगर सैनिक का सराहनीय योगदान रहा । आबकारी विभाग नर्मदापुरम की अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट मनोज सोनी



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