आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही जारी देशी शराब सहित मोटरसाइकिल जप्त
आरोपियों को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34 (2)के अंतर्गत किया गिरफ्तार
जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत 118000/-
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में वृत्त नर्मदापुरम शहर में आबकारी दल द्वारा ग्राम ब्यावरा के समीप एनएच 69 पर संदेह के आधार पर एक बिना नंबर की काले रंग की पल्सर दो पहिया वाहन को रोककर तलाशी लेने पर वाहन में रखे 2 बैग से 295 पाव देसी सादा शराब जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)का के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी लक्ष्मण जाटव पिता भागीरथ जाटव निवासी बालागंज एवं थानसिंह पिता नाथूराम जाटव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹118000/- है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सूयस फौजदार आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा आबकारी आरक्षक विकास लोखंडे राजा सैनी एवं नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी।
मनोज सोनी editor-in-chief

No comments:
Post a Comment