आबकारी विभाग की इटारसी एवं केसला के दुर्गम क्षेत्रो में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
भारी मात्रा में शराब एवं लहना जप्त 110 लीटर शराब एवं 5500 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त
आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 6 प्रकरण कायम
जप्त शराब एवं लहान की अनुमानित कीमत 572000/
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में वृत्त इटारसी शहर एवं औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में आबकारी दल द्वारा अनेक संदिग्ध स्थल की तलाशी लेकर 5500 kg महुआ लाहान एवं 110 लिटर हाथभट्टी शराब जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत 6 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गए 2 प्रकरण में आरोपियों की तलाश जारी है।
जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹572000/- है | कार्यवाही में आबकारी दल द्वारा पहले इटारसी के नाला मोहल्ला में दबिश देकर तीन प्रकरण पंजीबद्ध किए फिर सुखतवा से 5 किलोमीटर दूर तवा नदी के दुर्गम क्षेत्र में पहुंच कर भारी मात्रा में अवैध शराब एवं शराब बनाने की सामग्री को जप्त किया गया।
अबकारी दल को देखकर अवैध शराब निर्माता भारी मात्रा में महुआ लहान तवा नदी में नष्ट कर नदी के रास्ते भागने गए महुआ लहान के सैंपल लेकर उसे मौके पर नष्ट किया गया | कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह एवं विनोद सलाम के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, राजेश साहू वासुदेवाचार्य त्रिपाठी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा आरक्षक विकास लोखंडे, धर्मेंद्र वांऱगे नर्मदा प्रसाद मेहरा मदन सिंह रघुवंशी, राजेश गौर दुर्गेश कटारिया नगर सैनिक रामावतार यादव मोहन यादव महिला आरक्षक प्रगति पंडोले, भावना यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी
मनोज सोनी editor-in-chief


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