आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आमसभाएं, एसएमएस व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत 26 अप्रैल को होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में प्रात: 07 बजे से शाम 06 बजे तक मतदान किया जाएगा। - AKN News India

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Wednesday, 24 April 2024

आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आमसभाएं, एसएमएस व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत 26 अप्रैल को होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में प्रात: 07 बजे से शाम 06 बजे तक मतदान किया जाएगा।


 

आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार

चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आमसभाएं, एसएमएस व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है

 इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।

लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत 26 अप्रैल को होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में प्रात: 07 बजे से शाम 06 बजे तक मतदान किया जाएगा।


नर्मदापुरम। लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत 26 अप्रैल को होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र 17 में प्रात: 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक मतदान किया जाएगा।

24 अप्रैल 2024 को शाम 6:00 बजे के बाद से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा तथा इसके पश्चात कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति शामिल हो, उनके जुलूस, नारेबाजी तथा किसी भी प्रकार के ऐसे पर्चे वितरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो। इसके बाद किसी भी प्रकार से किए जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आमसभाएं, एसएमएस व व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।

इसके साथ ही मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मतदान में लगे शासकीय सेवकों एवं पुलिसकर्मियों को छोड़कर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन एवं अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे।

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

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