आबकारी उडनदस्ता टीम द्वारा इटारसी शहर में अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी
कुल 30 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब एवं कुल 1400 किलोग्राम महुआ लहान जप्त
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कार्यवाही कर 03 प्रकरण कायम
जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत 146000/-
नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के अवैध शराब के परिपेक्ष में निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं संधारण के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत इसी तारतम्य में सोमवार को आबकारी उडनदस्ता टीम इटारसी शहर के ग्राम लोधडी क्षेत्र अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही में 30 लीटर देशी कच्ची हाथ भट्टी मदिरा 650 किलोग्राम महुआ लहान एवं शराब निर्माण हेतु उपयोग होने वाली भट्टियों को जप्त किया गया है । मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1 (क) के तहत 02 प्रकरण कायम किया गये। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹ 121000/- है।
आबकारी अपराधों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वृत इटारसी शहर अंतर्गत दबिश कार्रवाई की गई। मुखबिरों से सूचनायें प्राप्त कर 750 किलोग्राम महुआ लहान को बरामद किया। तथा आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1 के अंतर्गत 1 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिए गए गया। जप्त महुआ लाहन एवं शराब क कीमत लगभग 75000 रुपए आंकी गई है। अवैध मदिरा के परिवहन,संग्रहण,निर्माण, विक्रय के विरुद्ध जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के निर्देशानुसार पूरे जिले में आबकारी टीमों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं सूचनाएं एकत्रित कर आगामी दिवसों में भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।
कार्रवाई में वृत इटारसी शहर आबकारी उप निरीक्षक के के पड़रिया ,आबकारी आरक्षक मदन रघुवंशी धर्मेंद्र बारंगे का विशेष योगदान रहा। जिला आबकारी अधिकारी श्री सागर ने बताया कि आगे भी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

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