लूट की नियत से बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावाससे एवं 15,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक राजकुमार नेमा जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई - AKN News India

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Tuesday, 11 June 2024

लूट की नियत से बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावाससे एवं 15,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक राजकुमार नेमा जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई


 


लूट की नियत से बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावाससे 

एवं 15,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया

प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक राजकुमार नेमा जिला अभियोजन अधिकारी  द्वारा पैरवी की गई


नर्मदापुरम। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल के न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील कीर पिता प्रभुदयाल कीर आयु- 24 वर्ष थाना बाबई को धारा- 302, 460, 394 भादवि. में तीनों धाराओं में तिहरा आजीवन कारावास एवं कुल 15,000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया। 

प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी हरिनारायण चौरे ने रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम सांगाखेड़ा कला रहता है। पैतृक जमीन प्रेम नगर रोड पर है जहां बगीचा बना है एवं एक छोटा मकान (टपरिया) बनी है, जहां पर मेरी मां रामबाई अकेली रहती है। दिनांक 07/03/2023 को देखा कि उसकी मां रामबाई खेत के मकान के बाहर मृत अवस्था में पड़ी है और दोनों पैर पिंडली से कटे होकर अलग अलग पडे़ है, पास में ही एक कुल्हाड़ी खून से सनी हुयी तथा एक हसिया पड़ा था। 

तब उसने वही से मेरे लड़के अंकित चौरे को फोन लगाकर बताया कि मंझले भैया से बात करा दे और मैंने मेरे मंझले भैया जयनारायण चौरे को फोन पर बताया कि भैया खेत पर आ जाओ माताजी के साथ बड़ी घटना हो गयी है तब गांव से मेरा भाई जयनारायण, लक्ष्मीनारायण भतीजा प्रशांत और मेरा लड़का अंकित सभी खेत पर आ गये तब हमने देखा कि मां रामबाई के दोनों पैर पिंडली पर से कटे थे और दोनों पैर में पहनी चांदी की कड़ी कीमत करीब साठ हजार रूपये की नहीं थी तथा गले में पहनी माला जिसमें सोने की तिन्नी थी वह भी नही थी और दोनों कान में पहने सोने के फूल नही थे जो कान से खींचकर निकाले है, दोनो हाथो में दो-दो चांदी की चूड़ी पहनी थी। 

जिनमें से एक चूडी़ कलाई में है तीन चूड़ी नही थी, उसकी मां की लाश के पास बहुत सारा खून निकला पड़ा था और मां के शरीर मे व गर्दन में कुल्हाड़ी से बार के निशान थे तब मकान के अंदर देखा कि जिस खटिया पर मां सोती थी उसे (टपरिया) के अंदर घुसकर मां के पहने हुये जेवर लूट की नियत से उनको चोट पहुचायी और रकम लूटने के लिए उनकी हत्या कारित की। पुलिस ने प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी सुनील कीर के विरूद्व अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 302, 460, 394 भादवि. का प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 15000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक राजकुमार नेमा जिला अभियोजन अधिकारी  द्वारा पैरवी की गई।

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ



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