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Friday, 28 June 2024

बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट विक्रय पर हुई कार्यवाही



 


बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट विक्रय पर हुई कार्यवाही


नर्मदापुरम। सहायक संचालक मत्‍स्‍याद्योग वीरेन्‍द्र चौहान ने बताया कि 1 आदेश जारी करके 16 जून से 15 अगस्‍त तक अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन को प्रतिबंध किया गया है। 

28 जून को मत्स्य विभाग के गठित दल द्वारा नर्मदापुरम के बंगाली कालोनी मार्केट में अवैध मत्स्य विक्रय पाए जाने पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के तहत विक्रय की जा रही मछली को जप्त कर कार्यवाही की गई। साथ ही आस-पास के सभी मत्स्य विक्रेताओं को कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में अवगत कराया गया कि आदेश के उल्लंघन की दशा में मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ




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