बीआरसीसी का स्टे आर्डर हुआ खारिज, मूल पदस्थापना पर जाएंगे
नर्मदा पुरम। विकासखंड स्रोत समन्वयक बीआरसीसी का उच्च न्यायालय जबलपुर से स्टे ऑर्डर खारिज होने पर उन्हें प्रतिनियुक्ति से उनकी पदस्थापना मूल संस्था में की जाएगी। शासकीय शिक्षक संगठन में इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है। संगठन कहना है कि उनके उच्च न्यायालय जबलपुर से स्टे ऑर्डर खारिज हो गया है और उनके मूल संस्था में पदस्थापना कराई जाए।
जनपद शिक्षा केंद्र में बीआरसीसी आनंद कुमार शर्मा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पदस्थ थे । अनियमितताओं के कारण उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल संस्था शासकीय विद्यालय चतर खेड़ा विकासखंड सिवनी मालवा में की जाए। मालूम है की 2011 में राज्य शिक्षा केंद्र ने एपीसी और बीआरसी के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की थी जिसमें पच्चीस अंक प्राप्त करना था लेकिन आंनद शर्मा ने 21 अंक की प्राप्त की और अपात्र हो गए थे। उन्होंने स्टे ऑर्डर जबलपुर हाई कोर्ट से लिया था जो खारिज हो गया। उन्हें मूल जगह पर भेजा जाए।

No comments:
Post a Comment