एसडीएम ने भूमि के क्रय विक्रय नामातरंण बंटवारा एवं निर्माण कार्य के एक प्रकरण पर रोक लगाने का आदेश किया जारी
नर्मदापुरम। एसडीएम श्रीमती नीता कोरी ने बताया है कि नंदन-ढाबे के पास रेरा के नियमो 'का उल्लघंन करते हुये कालोनाइजर द्वारा प्लाट काटने की जानकारी प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।
इस संबंध में नायब तहसीलदार ग्रामीण से जाचं प्रतिवेदन आहुत किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पवारखेडा बस्ती स्थित खसरा नंबर 1/7 रकबा 0.263 हे0 पर कालोनी निर्मित की जा रही है। रोड निर्माण किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित कालोनाइजर द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा कुल 11 आवासीय भूखण्डों का विक्रय किया जा चुका है। मौके पर 01 मकान का निर्माण किया जा चुका है। मौके पर नाली, रोड, बिजली एवं पानी की सुविधा नहीं है। कालोनी में आने जाने हेतु शासकीय नहर पर पुलिया बनाई गई है।
कालोनाइजर द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया और जवाब में कालोनी निर्माण करने से इंकार किया गया। कालोनाइजर द्वारा मध्यप्रदेश ग्राम पचांयत कालोनी विकास नियम का पालन नहीं किया गया तथा भू राजस्व संहिता के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुये भूमि का खण्डों में विक्रय किया गया है, इस तरह कालोनाइजर अभय कुमार सिंह आ० जगन्नाथ सिंह एवं रूपेश मालवीय आ० पूरनलाल मालवीय द्वारा बिना सक्षम अनुमति के शासकीय शुल्क की राशि की हानि की है। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की मंजूरी भी प्राप्त नहीं की इस लिये इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक भूमि के क्रय विक्रय नामातरंण बंटवारा एवं निर्माण कार्य पर रोक करने का आदेश 8 जुलाई 2024 को पारित किया गया है।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

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