सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ता आयोग ने राशि लौटाने के दिए निर्देश
समय पर रुपए नहीं देने पर 6 प्रतिशत देना होगा ब्याज
नर्मदापुरम । शहर के समीपस्थ इटारसी निवासी एक काश्तकार ने खेत में बोरवेल कराने के लिए विशाल वर्मा हिंदुस्तान मशीन एंड इलेक्ट्रिकल गुप्ता ग्राउंड से सामान लिया था । फरियादी के खेत में 220 फीट बोरिंग करने के लिए सामान ले जाया गया था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण बोरिंग में कुछ दिन बाद ही पानी बंद हो गया। इस मामले में फरियादी ने कहा कि निम्न क्वालिटी की कैसिंग और पाइप मुझे सप्लाई की गई ।
बोरिंग से वह कर्जदार हो गया। इसको लेकर उसने उपभोक्ता संरक्षण आयोग में मामला दर्ज कराया था। जिसको लेकर 84,260 भुगतान करने के आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सदस्य सरिता द्विवेदी ने दिए। परिवादी की पैरवी विश्वास सोनी अधिकता ने की। इसके साथ ही किसान को मानसिक क्षति के 10 हजार रुपए और देने के निर्देश दिए गए। जिला उपभोक्ता उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार पांडे हैं और यह आदेश सदस्य सरिता द्विवेदी ने दिए ।
यदि समय पर पैसे नहीं दिए तो 6 प्रतिशत ब्याज लगाकर पैसे लौटना होगा । प्रकरण 2017 का है। काश्तकार सूरज गंज इटारसी निवासी विपिन चौधरी ने मामला दर्ज कराया था। इसको लेकर दुकान के संचालक को 84,260 के भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ 10 हजार मानसिक क्षति के रुप में देना होगा।

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