मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर जारी
नर्मदापुरम, इटारसी क्षेत्र में देशी शराब के 70 क्वार्टर एवं अवैध शराब परिवहन करते हुए स्कूटी जप्त
38 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब एवं 750 किलो महुआ लाहन जप्त
प्रकरण कायम, जप्त शराब एवं वाहन की अनुमानित कीमत 139000/- है
एकेएन न्यूज़ नर्मदा पुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के अवैध शराब विक्रय, निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन पर जिले में अवैध मदिरा परिवहन, संग्रहण, विक्रय एवं निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को वृत नर्मदापुरम बी की रात्रि के समय मुखबिर की सूचना के आधार पर बांद्राभान से आगे तवा नदी के पार ग्राम सांगाखेड़ा कला रोड पर नाकाबंदी की गई। जिसमें राजेश कीर पिता मोतीराम कीर निवासी सांगाखेड़ा कला थाना मखननगर को रात के अंधेरे में परिवहन करते हुए स्कूटी से 70 पाव देसी मदिरा प्लेन के साथ शराब जप्त की गई । मौके पर कार्रवाई कर आरोपी की विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर पश्चात न्यायालय में पेश करने हेतु जमानत मुचलके पर छोड़ा गया।
जप्त मदिरा एवं स्कूटी की कीमत लगभग 60000 रुपए आंकी गई है ।
वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में आबकारी टीम द्वारा दिनांक 29/10/2024 को ग्राम सुखतवा, चार टेकरा एवं जामुन डोल मे कार्यवाही की गई। जप्त सामग्री 38 लीटर हाथ भट्टी मदिरा महुआ लहान 750 किलोग्राम जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत 79000/रुपए
आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 5 प्रकरण कायम
इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक वासुदेवाचार्य त्रिपाठी, आबकारी उपनिरीक्षक राजेश साहू , आरक्षक राजेश गौर ,दुर्गेश पठारिया ,योगेश महोबिया एवं भावना आदि आबकारी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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