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Thursday, 3 October 2024

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पेशनर्श के पक्ष में दिया निर्णय 79 वर्ष पूर्ण तथा 80 वर्ष में प्रवेश की दिनांक से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के लिए होंगे पात्र

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ


 सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पेशनर्श के पक्ष में दिया निर्णय

79 वर्ष पूर्ण तथा 80 वर्ष में प्रवेश की दिनांक से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के लिए होंगे पात्र


एकेएन न्यूज़ नर्मदा पुरम। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पेशनर्श के पक्ष में दिया निर्णय। साथ ही 79 वर्ष पूर्ण तथा 80 वर्ष में प्रवेश की दिनांक से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के लिए होंगे पात्र।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय ग्वालियर बेंच मैं ओमप्रकाश सक्शेना द्वारा 80 वर्ष में प्रवेश के समय से ही 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ देने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया था। उक्‍त प्रकरण में उच्‍च न्‍यायालय द्वारा श्री सक्‍सेना के पक्ष में निर्णय दिया गया। 

तदोपरांत म.प्र. शासन द्वारा रिट अपील दायर की गई जिसमें श्री सक्सेना के पक्ष में दोबारा निर्णय आया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दायर की गई स्पेशल लीव पिटीशन को उच्चतम न्यायालय ने 17 सितंबर 2024 को खारिज कर निचली अदालत द्वारा सक्सेना के पक्ष में दिये गए, निर्णय को बरकरार रखा गया।

भारत पेंशन समाज इस संबंध में शीघ्र ही शासन से पत्राचार कर प्रदेश के सभी 79 वर्ष आयु प्राप्त साथियो को 80 वर्ष में प्रवेश की दिनांक से 20% अतिरिक्त पेंशन देने के लिए पत्र लिखे जाने हेतु प्रयासरत है।

भारत पेंशनर समाज ने सभी पेंशनर साथियो से अनुरोध किया है कि जिनकी आयु 79 वर्ष हो चुकी है या होने वाली है उन सभी को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के संबंध में 17 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में 79, 84, 89 एवं 94 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके है। सभी को निर्धारित अतिरिक्त पेंशन का देने के संबंध पत्राचार किया जायेगा।

 भारत पेंशन समाज के अध्यक्ष प्रभात पाण्डेय ने सभी पेंशनर साथियो से अनुरोध किया है कि आप सदस्य बनकर सहयोग करें। भारत पेंशनर्स समाज के कार्यकारी अध्यक्ष उमाशंकर श्रोती संयुक्त संचालक कृषि संरक्षक डॉ.एलएल शर्मा प्राचार्य (से.नि.) शा. ग्रह विज्ञान महाविद्यालय ने भी इस संबंध में उच्च न्यायलय जबलपुर में याचिका एडवोकेट अशीष श्रोती के माध्यम से दायर की गई थी। जिसमें निर्णय से 30 अगस्त 2024 को याचिका कर्ताओं को विजय प्राप्त हुई है। जिसमें शासन को निर्देशित किया गया है, कि साठ दिन के अन्दर अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करे।


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