नर्मदा पुरम आबकारी विभाग द्वारा वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी एवं माखननगर रोड में अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया के अंतर्गत ₹ 162,000 कीमत के तीन टू व्हीलर वाहन एवं विदेशी शराब 44 पाव ,बीयर की 96 केन एवं 44 पाव देशी शराब के जप्त आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अंतर्गत 3 प्रकरण पंजीबद्ध - AKN News India

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Monday, 16 December 2024

नर्मदा पुरम आबकारी विभाग द्वारा वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी एवं माखननगर रोड में अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया के अंतर्गत ₹ 162,000 कीमत के तीन टू व्हीलर वाहन एवं विदेशी शराब 44 पाव ,बीयर की 96 केन एवं 44 पाव देशी शराब के जप्त आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अंतर्गत 3 प्रकरण पंजीबद्ध


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ


नर्मदा पुरम आबकारी विभाग  द्वारा वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी एवं माखननगर रोड में अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया 

 के अंतर्गत ₹ 162,000 कीमत के तीन टू व्हीलर वाहन एवं विदेशी शराब 44 पाव ,बीयर की 96 केन एवं 44 पाव देशी शराब के  जप्त

 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अंतर्गत 3 प्रकरण पंजीबद्ध

 

  नर्मदापुरम। कलेक्टर जिला नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना के अवैध शराब विक्रय निर्माण परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में जिला नर्मदापुरम में अवैध मदिरा परिवहन संग्रहण, विक्रय ,निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत* दिनांक 16/12/2024  को  वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी  मे आबकारी टीम द्वारा इटारसी से नर्मदापुरम जाते हुए ग्राम धोखेड़ा के पास संदेह के आधार पर  दो टू व्हीलर वाहनों टीवीएस जूपिटर एवं मोटरसाइकिल यामाहा FZ-S का पीछा किया गया।

 ग्राम धोखेड़ा में नहर के पास बिना नंबर प्लेट लगे हुए उक्त दोनों वाहनों को रोककर तलाशी लेने पर टीवीएस जूपिटर वाहन में रखे अंग्रेजी शराब बीयर (पावर 10000)  की 48 केन एवं दूसरे वाहन मोटरसाइकिल यामाहा FZ-S  मे रखी अंग्रेजी शराब बीयर(पावर 10000) की 48 केन जप्त की गयी। दोनों वाहन चालक आरोपियों राहुल  पिता रिखीराम सराठे निवासी मीनाक्षी चौक, नर्मदापुरम एवं दीपेंद्र पिता कन्हैया सरयाम निवासी ग्वालटोली नर्मदापुरम को मौके से गिरफ्तार कर, उनके   विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा34(1) के तहत 02 प्रकरण कायम किये गये । उक्त कार्यवाही में जप्त  दोनों टू व्हीलर वाहनों एवं अंग्रेजी शराब बीयर की 96 केन  की कीमत लगभग 92000 रुपए आंकी गई88 पाव देशी ,विदेशी मदिरा के साथ स्कूटी जप्त।आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।

 नर्मदापुरम बी दिनांक 15 / 12/ 24 को मुखबिर की सूचनानुसार  माखननगर रोड पर ग्राम जासलपुर में 1 बिना नंबर की स्कूटी से कुल 44 पाव रॉयल स्टैग विस्की एवं 44 पाव देशी मदिरा प्लेन कुल 88 पाव देशी विदेशी मदिरा  एवं स्कूटी जप्त कर आरोपी जितेंद्र  पिता जगदीश मेस्कर निवासी बालागंज नर्मदा पुरम को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 1  के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश होने के लिए जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।

स्कूटी एवं मदिरा की कीमत 70000 रु आंकी गई है।है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू,  वासुदेवाचार्य त्रिपाठी  आरक्षक गोपाल रघुवंशी एवं दुर्गेश पठारिया भावना यादव योगेश महोबिया शामिल रहे।  *आबकारी विभाग नर्मदापुरम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।*




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